कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शाखा – महासमुंद (छ.ग.)
सीजी इंद्रावती भवन नवा रायपुर, महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन के पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024 – 25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/एमएसएमआई/सखी – 4/24 – 25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के अनुसरण में नवीन वित्तीय मानदण्डों एवं मानव संसाधन की व्यवस्था के अनुसार सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु पत्र क्रमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन दिशा-निर्देश 2022 के अनुसार किया जाएगा।
उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व षर्तें
आयु सीमा :-
8) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9) ऐसा आवेदक जो ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी है, वह पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में, सरकार अन्यथा निर्णय ले सकती है, यानी अगर सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह इस प्रतिबंध में ढील दे सकती है।।
11) अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान के नियोक्ता द्वारा जारी स्थायी कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित/प्रमाणित हो। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि अवश्य की जानी चाहिए।
15) आवेदकों को अधूरे, अस्पष्ट या गलत आवेदनों के बारे में अलग से सूचित नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिन आवेदकों के पास आवश्यक योग्यता नहीं है, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
18) आवेदक उपरोक्त पात्रता मानदंडों के आधार पर आवेदन करेंगे तथा चयन प्रक्रिया यादृच्छिक साक्षात्कार/कौशल परीक्षण के आधार पर आयोजित की जाएगी तथा योग्यता संख्यात्मक प्रणाली के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
19) आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथी 31|1|25 तक स्वीकार किए जाएगे ।
20) कौशल परीक्षा / वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकारका यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।
21) योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
22) इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोईभी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा ।
23) ये सेवा प्रदाता मातृत्व अवकाश नीति के अंतर्गत आते हैं। यदि उन्हें विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक यात्राओं या प्रशिक्षण पर भेजा जाता है, तो अनुमोदन के बाद विनियमों के अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
24) उपर्युक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं तथा यदि भारत सरकार भविष्य में इसमें वृद्धि करती है तो उन्हें वृद्धि के अनुसार ही सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
नियुक्ति प्रक्रिया :-
1) सखी वनस्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
4) अधिकतम अंक 60 अंक है तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत 100 अंक है।
5) न्यूनतम अनुभव के बाद प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होंगे।
7) उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
8) व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षण के लिए 20 अंक आवंटित किए जाएंगे। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान इस आधार पर भी मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।
9) अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी ।
11) अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देष्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देष्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
12) समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उपकंडिका
कंडिका 3.4,3. 5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
नियुक्ति की अवधिः-
1) इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन / नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन / नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।3) इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे । पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
4) चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
Useful LinksOfficial website:- Click Here
Notification:- Click Here
No comments:
Post a Comment