कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
(महिला
एवं बाल विकास विभाग )
संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / 7246 / मबावि / 2024-25 नवा रायपुर दिनांक 01.10.2024 एवं पत्र क्रमांक/10478/मबावि / मसमि / सखी - 4 / 2024-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है ।
सरकार को राजनांदगांव में सखी वन स्टॉप सेंटर में अलग-अलग नौकरियों के लिए लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। उन्हें एक वकील, एक मेडिकल हेल्पर, एक ऑफिस असिस्टेंट और तीन सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है। यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इनमें से किसी एक नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपना आवेदन मेल या कूरियर द्वारा राजनांदगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेज सकते हैं। 20 जनवरी, 2025 को शाम 5:30 बजे से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें। आप नौकरी के अवसरों के बारे में अधिक जानकारी एक अलग दस्तावेज़ में पा सकते हैं।
सखी वन स्टॉप सेंटर हेतु सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्ते :--
भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी
निर्देश, सखी वन स्टॉप सेंटर हेतु समय - समय पर
जारी भारत शासन एवं राज्य शासन के दिशा निर्देश के आधार पर सखी वन स्टॉप सेंटर की
सेवाप्रदाता के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हता, अनिवार्य
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य
अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार है ।
आवश्यकता अनुसार बुलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें वास्तविक यात्रा व्यय, भत्ता का भुगतान किस मान से किया जावेगा इसका स्थिति स्पष्ट किये जाने से किया गया है। इसका अर्थ यह नही है कि संबंधित सेवा प्रदाता की सेवाएं संविदा वेतन लेवल से ली जावेगी । )
आयु सीमा एवं अन्य शर्ते :-
1.इन नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु व्यक्ति की आयु 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 वर्ष तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ विशेष नियम हैं जो सहायक हो सकते हैं, इसलिए अधिकतम आयु 45 वर्ष ही हो सकती है।
2.अपनी आयु दर्शाने के लिए आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं या 10वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड लाना होगा जिस पर आपका जन्मदिन लिखा हो। आपको अपने दस्तावेजों की जांच के समय मूल कागज़ और एक प्रति जिस पर आपने स्वयं हस्ताक्षर किए हों, दोनों साथ लाने होंगे।
3.सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे / पात्र होंगे।
4.पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल
निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र
ही मान्य किए जावेंगे ।
5.आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण- पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6.चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी ।
7.सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा । आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
8.सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितो की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितो / प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी ।
9.कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी । चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू.50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10 अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष नौकरी के लिए चुना जाना चाहता है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाहित है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है, तो उसे नहीं चुना जा सकता। हालाँकि, अगर सरकार को लगता है कि कोई उचित कारण है, तो वे अपवाद बना सकते हैं और उस व्यक्ति को वैसे भी चुने जाने की अनुमति दे सकते हैं।
11आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए । 2.12 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
13 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
14
किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र
अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा ।
15
शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत
कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित
प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा,
अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा ।
16 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
17 आपको प्रत्येक नौकरी के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना होगा जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। लिफाफे और आवेदन पत्र पर नौकरी का नाम लिखना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें पता चले कि आप किस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वे आपके आवेदन को नहीं देख सकते हैं। साथ ही, लिफाफे और आवेदन पत्र पर अपना नाम और अपना पूरा पता (अपना ईमेल और फ़ोन नंबर सहित) लिखना न भूलें।
18 नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्हें अपना आवेदन तभी भेजना चाहिए जब वे जांच सकें कि वे योग्य हैं। अगर बाद में पता चलता है कि वे आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है, और वे अब नौकरी नहीं पा सकेंगे।
19 उपरोक्तानुसार
आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट
तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की
जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी |
20 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे ।
21 कौशल
परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का
यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।
22 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
23.इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा ।
24.इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा ।
25 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा ।
नियुक्ति प्रक्रियां :-
सखी
वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में
वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला
सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन
प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुसरण करते हुए निम्नानुसार
कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावें ।
1.सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होगे ।
2.समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से
नियुक्ति हेतु /भर्ती मापदंड (मैरिट ) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार
पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर
प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा आवेदनों के
मूल्याकंन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
3.वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक ।
4.न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक ।
5.राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
6.उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
7.वॉक इन इन्टरव्यूध्कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषाध्बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
8.अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी ।
9. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा/2024/50 दिनांक 10.09.2024 के
द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन / संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन- इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।
10.अतः कंडिका 3.09 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावें ।
11. समिति
आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं
3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट
लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के
रेशियो में, जैसा चयन समिति उचित समझे
वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं
उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया
जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी
एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
नियुक्ति की अवधि :-
1) इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन / निर्युक्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी ।
2) नौकरी के लिए चुने गए व्यक्ति को सिर्फ़ कुछ समय के लिए ही काम पर रखा जाएगा और उसे बिना किसी कारण के भी निकाला जा सकता है। जब वे काम कर रहे होते हैं, तो कर्मचारी या बॉस एक महीने पहले दूसरे व्यक्ति को बताकर नौकरी खत्म कर सकते हैं या फिर वे नोटिस देने के बजाय सिर्फ़ एक महीने का वेतन दे सकते हैं।
3) इन पदों पर नौकरियां तभी तक रहेंगी जब तक भारत सरकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, नौकरियां चली जाएंगी। उसके बाद, विभाग उन लोगों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा जो उन नौकरियों में काम कर रहे थे।
संचालनालय महिला एवं बाल विकास रायपुर के पत्र क्रमांक 12099 दिनांक 30.12.2024 के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि भारत शासन के निर्देशानुसार सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन अंतर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध सेवाप्रदाताओं की सेवाएं लिया जाना होता है । सेवाप्रदाताओं को दी गई सेवा के विरूद्ध सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है। अतः सखी वन स्टॉप सेंटर के पद सेवाप्रदाता के पद होने से इन पदों पर आरक्षण नियम लागू नही है ।
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