कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.)
संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले हेतु अनुमोदित आर.ओ.पी. वर्ष 2024-25 हेतु मानव संसाधन नीति 2018 में निहित निर्देशों के अनुसार एवं निदेशक मिश्रित, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/एन.एच.एम. के पत्र क्रमांक एच. आर. / 2024 / 1065 / 2048 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 04.11.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत जिला स्तरीय संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दिनांक 15.01.2025 से 04.02.2025 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक विभागीय वेबसाईट https://govthealth.cg.gov.in/RecRaipur Cont2025 पर ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। किसी अन्य माध्यम से अथवा सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है
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आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :-
1. यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है, संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण व अन्य शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू होंगे।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
4. एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।
5. उपरोक्त पदों के लिए केवल अर्ध-सरकारी और सरकार-प्रायोजित संगठनों में प्राप्त अनुभव पर विचार किया जाएगा। आवेदित पद के अनुरूप पेशे/कार्य की प्रकृति में अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाणपत्र में कोई भी ओवरराइटिंग/त्रुटि इसे अमान्य कर देगी।
5.1 आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव के लिए 02 अंक प्रति वर्ष तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पद से संबंधित अधिकतम 05 वर्ष तक के कार्य अनुभव के लिए 03 अंक प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
5.2 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांकएफ 9-33 / 2021 / 1 /5 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा गठित समिति के अनुशंसा के आधार पर छ.ग. राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्था में एवं 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंक बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा ।
6. शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र साहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। पदों की संख्या घटाई / बढ़ाई जा सकती है अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
8. चयन के उपरांत किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
9. आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला मुख्यालय में की जावेगी। जिसमें शामिल होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
10. विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
11. उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों के योग्यता के आधार पर पात्र अपात्र करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा ।
12. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
आयु सीमा :-
1. संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 4 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी ।
2. आयु की गणना अनुबंध वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2025 के अनुसार की जायेगी।
संविदा अवधि एवं संविदा नियम :-
1. संविदा सेवा अवधि नियुक्ति दिनांक से 31 मार्च 2025 तक है। अनुबंधित सेवाओं की अनुशंसा और निरंतरता कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है।
2. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय या अन्य राशि प्रावधानित ROP अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नही होगा ।
चयन की प्रक्रिया :-
1. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरान्त दावा-आपत्ति हेतु पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा-निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.raipur.gov.in में प्रकाशित किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी ।
2. प्राप्त आवेदनों में से नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को वर्ग प्राथमिकताओं के आधार पर नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार दस्तावेज़ स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षण/व्यावहारिक परीक्षण/साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा।
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3. आवेदन प्रारूप के साथ एवं कौशल परीक्षा / लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों एवं एक स्व-प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 5वीं की अंकसूची। (केवल श्रेणी IV पदों और जन्म तिथि साबित करने वाले अन्य दस्तावेजों पर लागू)
- 10वीं की अंकसूची जन्मतिथि प्रमाण हेतु ।
- 12वीं की अंकसूची ।
- प्रतिवर्ष निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु अंकसूची।
- निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची ।
- लागू पद के लिए छत्तीसगढ़ निदेशालय साइट पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
- जिला चिकित्सा समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ।
- संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो ( अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा ।)
- आईडी कार्ड (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आदि)
4. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत ना करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रवीण्य सूची
1. अंतिम चयन सूची निम्न के आधार पर निर्धारित की जाएगी:
शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत। ए.एन.एम./जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 60 प्रतिशत ।
अनुभव 10/15 अंक तक मान्य है, NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) तथा अन्य अभ्यर्थियों को 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 02 अंक) तक प्राप्त हो सकते हैं। अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 4 अंक प्राप्त करने का प्रावधान है, जिन मितानिनों ने ANM/GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें 20 अंक तक प्राप्त हो सकते हैं। अनुभव की गणना पद के अनुसार मान्य है।
लिखित परीक्षा/कौशल/साक्षात्कार: 20 अंक (कौशल परीक्षा पद के अनुसार लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आदि के रूप में आयोजित की जाएगी)।
उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों (20 अंक) का 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को विज्ञापित पदों में इन श्रेणियों के लिए न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। निर्धारित अंक प्राप्त न करने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।
पद क्रमांक 13, 14 एवं 22 हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के 85 प्रतिशत लिया जावेगा तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 05 वर्ष के लिए NHM में कार्यरत अभ्यार्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक अन्य अभ्यार्थियों हेतु अधिकतम 10 अंक प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)
टीप :- छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा ।
एक से अधिक प्रकार के अनुभवों में अधिकतम अंक वाले अनुभव का लाभ दिया जावेगा ।
1. कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिटक्रम अनसार आमंत्रित किया जावेगा।
2. अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के अंक के योग के आधार मेरिटक्रम अनुसार तैयार किया जावेगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी उपस्थित नही होता है, तो उनकी दावेदारी निरस्त कर दी जावेगी ।
3. प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरें जा सके ।
4. अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम एक वर्ष तक वैध रहेगी ।
अनुभव 10/15 अंक
1. अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन. एच. एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को ( प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक) ।
2. अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित ) केवल शासकीय अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होगे । पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यार्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। निशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गए पदों के अनुभव अंक मान्य नहीं किये जायेगा । अनुभव / अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित पद का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तथा वेतनमान की प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का अंक अमान्य किया जायेगा ।
3. कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थित में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाना है। इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनो अनुभव के अंक नहीं दिया जावेगा । (जिन्हे शासकीय मद से सेवा अवधि का मानदेय दिया गया है) ।
4. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही किये गए कार्यों का कार्य अनुभव मान्य किया जावेगा ।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का वैद्य ई-मेल आईडी तथा दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवर्य है ।
भर्ती के लिए सामान्य शर्तें एवं दिशानिर्देश:-
1. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु रायपुर जिले की वेबसाइट www.raipur.gov.in में जाकर आवेदन करें ।
2. अभ्यार्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें तत्पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यार्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें ।
3. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करें ।
4. आवेदन करने के पश्चात् सबमीट (Submit) कर आवेदन का प्रिंट निकालकर आवेदन स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जावेगा ।
5. हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जिसे दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. उम्मीद्वारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा, जिसमें समस्त दस्तावेज, (शैक्षणिक, जाति, निवास पंजीयन, दिव्यांगता) वर्तमान में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण में आवेदकों के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा ।
7. ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण के समय समानता नहीं पाये जाने पर किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे । त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी अथवा अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. केवल आवेदन से यह गारंटी नहीं मिलती कि किसी का चयन हो ही जाएगा। अंतिम शॉर्टलिस्ट प्रकाशित होने से पहले, मूल प्रमाणपत्रों की जाँच की जाएगी और अगर वे सही पाए जाते हैं, तो ही चयन की दिशा में आगे कदम उठाए जाएँगे।
9. जिस संस्थान से आपने डिग्री प्राप्त की है वह यूजीसी, एआईसीटीई और संबंधित परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
10. जिन पदों की शैक्षणिक योग्यता या अंकसूची में ग्रेड अंकित है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों में कराकर ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
11. विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। यदि 02 या 02 से अधिक आवेदकों के कुल प्राप्तांक समान हो जाते है तो उनके चयन की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-.
- शैक्षणिक योग्यता का भारांश अंक
- .कौशल परीक्षा के अंक
- आयु (अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जावेगा )
12. दावापत्ति के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा अतिरिक्त / पूरक दस्तावेज अलग से स्वीकार नही किया जावेगा एवं दावापत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा। साथ ही अपना पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
13. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. दिव्यांगजनों का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
16. शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा भर्ती पर लागू होने वाले, समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत उक्त नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी ।
18. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। जो सर्वमान्य होगा ।
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