छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय।
Notification:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के पत्र क./NHM/2024/NS-784/ 1365 नवा रायपुर दिनांक 28/08/2024 एवं पत्र क. / NHM / 2024 / NS-784 / 2642 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/12/2024 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त ROP 2024-25 में स्वीकृति के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एन. एच. एम. छ0ग0 मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार रिक्त पदों का भर्ती किया जाना है।
Apply Date:- दिनांक 16/01/2025 से दिनॉक 30/01/2025 सायं 05.00 बजे तक
Apply Mode:- आवेदन कार्यालय में रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट (डाक) के माध्यम से आमंत्रित है |
उक्त दिनॉक एवं समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा । पद का विस्तृत विवरण निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं।
किसी नौकरी या टीम के लिए किसी व्यक्ति का चयन करते समय कुछ सरल नियमों का पालन करना चाहिए।
आवेदन पत्र के संबंध में:-
1) संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के सभी नियम व शर्तो के अनुसार लागू होंगे। उक्त विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। (पदों की सख्या घटाई या बढायी जा सकती है)
2) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के S.L.P. (C) No. 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी। (छत्तीसगढ आरक्षण अधिनियम, 2012 )
3) आवेदक जिले के वेबसाईट में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाईट www.sukma.gov.in में विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।
4) निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंतिम तिथी तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (कलेक्टरेट परिसर) सुकमा जिला सुकमा पिन कोड 494111 में आवेदन रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट (डाक) के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है। अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार्य कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।
6) संलग्न आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम, पद क्रमाक वर्ग (UR / ST/SC/OBC) पूर्ण रुप से भरा होना आवश्यक है एवं सलग्न दस्तावेज की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त माना जावेगा। आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित एक-एक प्रति संलग्न करना
आवश्यक है तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम / श्रेणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में अपात्र सूची में रखा जावेगा।
7) जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
8) दस्तावेज सत्यापन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा ।
9) चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों का अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
10) आवेदको को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
12) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें ।
13) जब आप अपना आवेदन भेजें, तो सुनिश्चित करें कि सभी कागजात अच्छी तरह से एक साथ रखे हों। आपको उन्हें इस क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए: 1. आवेदन पत्र, 2. आप कहाँ रहते हैं इसका प्रमाण पत्र, 3. नौकरी पंजीकरण प्रमाण पत्र, 4. जाति प्रमाण पत्र, 5. स्कूल या कॉलेज के कागजात, 6. कार्य अनुभव के कागजात, और 7. कोई अन्य महत्वपूर्ण कागजात।
14) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सुचना नहीं दी जावेंगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर व सावधानीपूर्वक
सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटीपूर्ण दी जाती है तो अपूर्ण के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सुचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। एक बार आवेदन जमा कर दिये जाने के बाद त्रुटी सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा ।
15) अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से विशेष नर्सिंग कोर्स पूरा किया है, तो आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जो दर्शाता है कि आपने कोर्स पूरा कर लिया है। इस प्रमाण पत्र पर आपके स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक बार जब आपके पास यह हो जाए, तो आपको इसे अपने आवेदन के साथ शामिल करना चाहिए।
आयु सीमा
1) 01 जनवरी 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ राज्य के स्थानिय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष छूट प्रदान किया जावेगा। छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गो के सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश / आदेश / नियम ( यथासंशोधित) लागू होगें, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
चयनित Comunity Helth Officer (CHO) के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाऐं
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO (संविदा) के रुप में कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि रु. 16500/- (अक्षरी रुपये सोलह हजार पांच सौ मात्र ) वेतन एकमुस्त एवं साथ में कार्य-प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Preformance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम राशि रु 15000/- तक दी जायेगी । इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
1) अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान / मंडल / विश्वविद्यालय से होने चाहिए।
2) अंक ग्रेड पद्धति से होने की दशा में निम्नानुसार अंक लिया जावेगा
2) राष्ट्रीय
स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के आदेश क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर./2019/329 / 611 अटल नगर
रायपुर दिनॉक 03/03/2019 के
तहत संशोधित आदेशानुसार आवेदन शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति के खाता नाम DISTRICT HEALTH SOCIETY SUKMA NRHM
FUND खाता क्रमांक 32286771242
SBI Sukma IFSC Code: SBIN0002894 में जमा कर पावती आवेदन पत्र में संलग्न करने पर ही
आवेदन मान्य होगा बिना आवेदन शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
3) डी. डी. स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
भर्ती प्रक्रिया :-
1).प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, कौशल / दक्षता परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट www.sukma.gov.in में चस्पा / प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के बेवसाईट www.sukma.gov.in का अवलोकन करते रहें ।
2).प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार / चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा -
4) दस्तावेज
सत्यापन तथा लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों
की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है
1). आवेदन पत्र
2). निवास प्रमाण पत्र
3). रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र जीवित
4). जाति प्रमाण पत्र
5). दसवी / बारहवीं की अंकसूची
6). शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का )
7). अनुभव प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र ( केवल शासकीय संस्था / उपक्रम / निगम मण्डल का नियोक्ता द्वारा
प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, न्यूनमत एक वर्ष या अधिक अवधि का अनुभव मान्य होगा ।
8). वैध
मूल पहचान पत्र ( आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आई.डी. / ड्राईविंग लायसेंस एवं
अन्य वैध पहचान पत्र)
9). अन्य आवश्यक दस्तावेज ।
10). 01 पासपोर्ट साईज फोटो
अंतिम सूची निम्नलिखित के आधार पर बनाई जाएगी: -
1) पद क्रमाक 01, 02, 03 04 05 06 का शैक्षणिक योग्यता (Essential Educational Qualification) में प्राप्तांकों का प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक |
2) अनुभव 10 अंक / 15 अंक ( एनएचएम में कार्यरत् अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को 10 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक / 03 अंक एनएचएम में कार्यरत् अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें ।
3) उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी ।
प्रतीक्षा सूची :-
उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद / त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले समान पद समान योग्यता पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा।
भर्ती के संबंध में अन्य शर्ते :-
1) विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2) मात्र
आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के
पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन
हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र /
प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की
अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।
3) समान
अंक प्राप्त होने की दशा में मूल शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि के आधार पर
वरीयता तय की जावेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी, उसके
अनुसार वरीयता में उच्च कम पर रखा जावेगा । विज्ञापन अनुरुप शैक्षणिक ( Qualification) योग्यता
के कम संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
4) शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिये ।
5) संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा ।
6) पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदो के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।
7) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ. पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में
वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी ।
8) चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।
9) संविदा भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
10) उक्त संविदा पद अस्थानांतरित होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी ।
11) विज्ञापन
में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे ।
12) आवेदित
पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से
नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया / मापदण्डों
पर निर्भर करेगी।
13) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डाला / डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।
14) ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता / वित्तीय अनियमितता / अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।
15) भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
16) शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा ।
17) आवेदक दस्तावेज सत्यापन एवं लिखित परीक्षा के समय अपना समस्त दस्तावेज (मूल प्रति एवं 01 सेट छायाप्रति) के साथ निर्धारित समय से 2.00 घन्टा पहले अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु उपस्थित रहेंगे।
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