कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़।
Notification:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / जिला स्वास्थ्य समिति जिला जशपुर (छ.ग.) के अन्तर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 11/02/2025 शाम 05:00 बजे तक स्थान - कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - जशपुर (छ.ग.) पिन कोड - 496331 में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें तथा आवेदन प्रारूप हेतु अभ्यर्थी जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in
का अवलोकन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क :-
1) आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-
- मानदेय प्रतिमाह 25000 से कम आय के पदो के लिये
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./ महिला :- रू.100=00
अ.पि.व :- रू.200=00
अनारक्षित:- रू.300=00
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./ महिला:- रू.200=00
अ.पि.व:- रू.300=00
अनारक्षित:- रु.400=00
2. आयु सीमा :-
01 जनवरी 2025 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिये। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जावेगी ।
दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-
1. दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
4. अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश 5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
6. संबधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
9. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आई.डी.)
10. अन्य संबंधित दस्तावेज |
11. समस्त पदो के अभ्यर्थियों का चयन उपरांत पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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Jashpur Bharti |
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jashpur swasthaya mission bharti |
चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश
1. आवेदन पत्र के संबंध में:-
- आवेदक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in में विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।
- निर्धारित प्रारूप आवेदन दिनांक 111021 2025 को सायं 05 बजे तक स्थान - कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) पिन कोड - 496331 में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के अंतिम दिनांक के बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित एक - एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है लिफाफे के उपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा । लिफाफे के ऊपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु आवेदित पद का नाम नहीं लिखने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- विज्ञापन जारी करने के उपरान्त निर्धारित तिथि को आवेदन प्राप्त ना होने पर विलंब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरना होगा तथा पृथक-पृथक शुल्क जमा करना होगा।
- अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाईट www.jashpur.nic.in का अवलोकन करते रहें । अन्य किसी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को व्यक्तिगत प्रेषित नहीं की जावेगी । समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।
- प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति जशपुर (District Health Society, Non NRHM Fund Jashpur CG.) के नाम से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क / डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरना होगा एवं प्रत्येक आवेदित पद अनुरूप पृथक-पृथक आवेदन शुल्क देना होगा। एवं पृथक-पृथक डीडी संलग्न किया जाना होगा ।
भर्ती प्रक्रिया :-
- प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची / दावा आपत्ति निराकरण, कौशल / दक्षता परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in में चस्पा / प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in का अवलोकन करते रहें ।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक / एनएचएच / एचआर / 2023 / NS-421 / 353 नवा रायपुर दिनांक 09.05.2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पदों में प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगें।
- आवेदको को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार / चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा-
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Jashpur Bharti Prakriya |
लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य / चयन सूची :-
- निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर पात्र अपात्र सूची तैयार कर निर्धारित अनुपात में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / परीक्षा / चयन तथा साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा ।
- अनुभव प्रमाण पत्र ( आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक अधिकतम 10 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत् अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 15 अंक 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा । प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें। किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाये जाने पर अभ्याथियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ 1-67 / 2021 / सत्रह / एक नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
- अनुभव के अंको की गणना हेतु केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय शासन से वित्त पोषित का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व का ही मान्य होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय होना अनिवार्य होगा एवं अन्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव ही मान्य होगा ।
- अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा ।
- अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र का नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्यानुभव को मान्य नहीं किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण एवं निःशुल्क सेवा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुभव को मान्य नहीं किया जावेगा ।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ1-67 / 2021 / सत्रह / एक नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको तथा उक्त के अतिरिक्त अनुभवों में अधिकतम अंक वाले अनुभव का लाभ दिया जावेगा । 5.9. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था / विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक / चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
ए.एन.एम. (आरबीएसके ) पद हेतु
- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक |
- अनुभव 10 अंक / 15 अंक (जी. एन एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों को 10 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक / 02 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे ।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ1-67/ 2021 / सत्रह / एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
- उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा / साक्षात्कार (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी ।
- नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा। उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2018 तक जी. एन. एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उर्त्तीण हो चुकी मितानिनों के लिए ही लागू होगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा ।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ1-67/ 2021 / सत्रह / एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको तथा उक्त के अतिरिक्त अनुभवों में अधिकतम अंक वाले अनुभव का लाभ दिया जावेगा ।
सरल क्रमांक 06 में दर्शित पदों को छोड़कर शेष पदों (MO- AYUSH RBSK Male, MO AYUSH RBSK Female, Block Account Manager, Laboratory Technicians (BPHU), Secretrial Assistant (NVBDCP), Social Worker ( NMHP), Ward Aaya, Laboratory Technicians (NHM), Junior Secretrial Assistant (Block), Junior Secretrial Assistant (PHC), Pharmacist (RBSK), Counsellor, Hospital Attendent (NPHCE), Staff Nurse (SNCU), Staff Nurse (NBSU), Nursing Officer (Trauma & Emergency) हेतु अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी :-
- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक |
- अनुभव 10 अंक / 15 अंक ( एनएचएम में कार्यरत् अभ्याथियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्याथियों को 10 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक / 03 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें ।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ 1 - 67 / 2021 / सत्रह / एक नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
- उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी ।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ1-67/ 2021 / सत्रह / एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको तथा उक्त के अतिरिक्त अनुभवों में अधिकतम अंक वाले अनुभव का लाभ दिया जावेगा ।
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Jashpur Elegibility Test |
प्रतीक्षा सूची:-
उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।
भर्ती प्रक्रिया :-
- विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- केवल आवेदन कर देने मात्र से ही किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन का दावा मान्य नहीं होगा अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र / प्रमाण या अन्य त्रुटि पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक आवेदन विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रूटि अथवा अपूर्णतः के आधार पर आवेदन बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसे अभ्यर्थी को दावा-आपत्ति का अवसर नहीं दिया जावेगा ।
- अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा ।
- समान अंक या प्रतिशत प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जावेगी । जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जावेगी ।
- संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में 15 कार्य दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी ।
- आवेदन करते समय चाही गयी अविनार्य दस्तावेज का स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता होना चाहिये ।
- संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा ।
- पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर. ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही जावेगी ।
- चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके