छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) बालोद जिले में रिक्तियों का विज्ञापन
Last date to apply: February 12, 2025
Apply Mode :- Speed Post
मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक 3357/ वि-6/ NRLM / HR&A / 2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक - 17.01.2025 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला पंचायत बालोद के आदेश क्रमांक / 5125 / बालोद, दिनांक - 17.01.2025 के माध्यम से गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रदाय अनुसंशा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विकासखंड स्तर के जनपद पंचायतों में रिक्त पद क्षेत्रीय समन्वयक (संविदा) एवं लेखा सह MIS सहायक (संविदा) पदों पर भर्ती हेतु वांक्षित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 12.02.2025 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेजों तथा नवीनतम स्व-प्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद जिला बालोद छ.ग. के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेगें एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
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नियम एवं शर्तें:-
1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन सिर्फ पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 12.02.2025 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जिला पंचायत बालोद कार्यालय में ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. रिक्त पदों के लिये पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5रू. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।
4. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9-1/2012/1-3
दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी ।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे। 12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु - लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद् परांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर- शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। समकक्ष पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे ।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 01 वर्ष प्रमाणित पे-स्लीप एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है । पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य /अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा ।
17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पद से संबंधित समकक्ष कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा ।
18. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा ।
19. क्षेत्रीय समन्वयक पद हेतु लिखित / कौशल परीक्षा/समूह चर्चा का आयोजन किया जावेगा।
20. लेखा सह MIS सहायक पद हेतु लिखित / कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा ।
21. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी ।
22. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
23. शासकीय / गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा ।
24. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। • गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी ।
25. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी ।
26. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा ।
27. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है ।
31. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
32. मिशन संचालक SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर, के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है ।
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