छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं :-
छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता जो छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत फायदेमंद रहती है तो आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं
छत्तीसगढ़ी योजनाएं : -
- नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
- निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना
- मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना भीगने प्रसूति सहायता योजना
- विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना
- भगिनी प्रसूति सहायता योजना
1. नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना :-
योजना राशि :- 500 से 5000/- रुपयेपात्रता :- पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा पहली से स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र से संबंधित महा विद्यालय/विद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा |आवश्यक दस्तावेज :- 1. पंजीयन कार्ड 2. बैंक पासबुक फोटो कॉपी 3. प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पात्र 4. आधार कार्डफॉर्म कहा से भरे :- फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर से संपर्क करे |
2.मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :-
पात्रता :- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए | लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना चाहिए | एक परिवार की केवल 2 पुत्रियां ही इस योजना का लाभ करने की पात्र है |हितलाभ :- 20000/- रूपये5. दसवीं अंकसूची 6. जन्म प्रमाण पत्रआवश्यक दस्तावेज :- 1. पंजीयन कार्ड 2. बैंक पासबुक फोटो कॉपी 3. आधार कार्ड ( पुत्री ) 4. आधार कार्ड ( मुखिया )फॉर्म कहा से भरे :- फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर से संपर्क करे |
3. निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना :-
हितलाभ :- 1 लाख रूपयेआवश्यक दस्तावेज :- 1. पंजीयन कार्ड 2. बैंक पासबुक फोटो कॉपी 3. आधार कार्ड 4. ड्राइविंग लाइसेंस5. बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की ओरिजिनल स्कैन कॉपी फॉर्म कहा से भरे :- फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर से संपर्क करे |
4.मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना भीगने प्रसूति सहायता योजना :-
हितलाभ :- एक शिलाई मशीन ( प्रति हितग्राही )पात्रता :- हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 36 से 60 वर्ष होना आवश्यक हैआवश्यक दस्तावेज :- 1. पंजीयन कार्ड 2. बैंक पासबुक फोटो कॉपी 3. ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 4. आधार कार्डफॉर्म कहा से भरे :- फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर से संपर्क करे |
5. विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :-
हितलाभ :- सामान्य मृत्यु की दशा में रुपए 25000/- अनुग्रह राशि तथा रु 5000/- अन्येष्टि सहायता राशि | दुर्घटना की स्थिति में रुपए 1 लाख ( मृत्यु होने पर ) रुपए 75000 ( स्थाई अपंगता की स्थिति में )
पात्रता :- हितग्राही के ग्रह से काम पर जाने कार्य अवधि तथा कार्यस्थल से ग्रह वापसी तक हुए किसी दुर्घटना मृत्यु/अपंगता को माना जाएगा | 18 से 60 वर्ष की उम्र के निवासी श्रमिक योजना हेतु पात्र होंगे | हितग्राही निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरांत 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है
5. मृत्यु प्रमाण पत्र 6. पुलिस एफ आई आर कॉपीआवश्यक दस्तावेज :- 1. पंजीयन कार्ड 2. बैंक पासबुक फोटो कॉपी 3. अस्पताल सर्टिफिकेट 4. आधार कार्ड
फॉर्म कहा से भरे :- फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर से संपर्क करे |
आत्मदाह मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन में हुई मृत्यु कानून का उल्लंघन करते हुए मारपीट से हुई मृत्यु में योजना का लाभ नहीं मिलेगा
6.भगिनी प्रसूति सहायता योजना :-
योजना राशि :- 20000/- रुपयेपात्रता :- हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक है महिला श्रमिक के गर्भधारण की अधिकृत सत्यापन डॉक्टर एएनएम अथवा मितानिन के द्वारा होना अनिवार्य है प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो बार प्रसव हेतू ही दे होगी लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांतआवश्यक दस्तावेज :- 1. पंजीयन कार्ड 2. बैंक पासबुक फोटो कॉपी 3. जच्चा बच्चा कार्ड 4. आधार कार्ड5. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्रफॉर्म कहा से भरे :- फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर से संपर्क करे |
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